छत्तीसगढ़
DPI का आदेश: शिक्षकों के सर्विस रिकॉर्ड दुरुस्त करने का अभियान शुरू
Shantanu Roy
25 March 2026 8:37 PM IST

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छग
Raipur. रायपुर। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने प्रदेशभर में शिक्षकों और कर्मचारियों के सेवा अभिलेख (सर्विस रिकॉर्ड) को दुरुस्त करने के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अतिरिक्त संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देश दिए गए हैं कि अपूर्ण सेवा अभिलेखों की जांच कर उन्हें निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किया जाए। जारी आदेश के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के समापन को ध्यान में रखते हुए सेवा अभिलेखों को व्यवस्थित करने का कार्य 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 के बीच अनिवार्य रूप से पूरा किया जाएगा। इस दौरान सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के दस्तावेजों की गहन जांच कर त्रुटियों को सुधारा जाएगा।
इस कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए प्रत्येक विकासखंड में दो उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्यों की ड्यूटी लगाई जाएगी। ये प्राचार्य 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 के बीच संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों का परीक्षण करेंगे। इसके बाद कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र मई 2026 में संचालनालय को प्रस्तुत किया जाएगा। शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए सेवा पुस्तिका (सर्विस रिकॉर्ड) एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधिकारिक दस्तावेज होता है। इसमें कर्मचारी के सेवा जीवन की पूरी जानकारी दर्ज रहती है।
जिसमें नियुक्ति की तिथि, पदोन्नति, स्थानांतरण और सेवा के दौरान की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण शामिल होता है। सेवा अभिलेख की सही जानकारी न केवल कर्मचारी के वर्तमान सेवा कार्यकाल के लिए आवश्यक है, बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। पेंशन निर्धारण, ग्रेच्युटी और अन्य सेवा निवृत्ति देयकों का भुगतान इसी रिकॉर्ड के आधार पर किया जाता है। लोक शिक्षण संचालनालय ने निर्देशित किया है कि इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए। जिला शिक्षा अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सभी सेवा अभिलेख पूर्ण रूप से अपडेट और त्रुटिरहित हों।
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